वाराणसी। माफिया सुभाष ठाकुर के खिलाफ 32 साल पहले दर्ज आर्म्स एक्ट के केस में अब 29 जनवरी को सुनवाई होगी। केस में आरोपी माफिया सुभाष ठाकुर का बयान किया जाएगा। सर सुंदरलाल अस्पताल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए आवनीश गौतम की कोर्ट में उसकी पेशी होगी। बरामद हथियार और कारतूस के बारे में बयान लिया जाएगा, अभियोजन के वकील जिरह भी करेंगे। पूर्वांचल समेत देश के कई राज्यों में वारदातों को अंजाम देने वाला माफिया सुभाष ठाकुर अभी सर सुंदर लाल चिकित्सालय में इलाजरत है।
आरोपी सुभाष ठाकुर को एक केस में सजा सुनाई जा चुकी है और वह वर्तमान में फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में एक मामले में सजायाफ्ता कैदी है। 31 जनवरी 1991 को शिवपुर थाने के भोजूबीर तिराहे पर दोपहर में आरोपी सुभाष ठाकुर के पास से 9 एम एम के दो जिंदा कारतूस और उनके साथी आरोपी जय प्रकाश सिंह के साथ 9डड का पिस्टल बरामद किया गया था। मामले में जज ने 19 जनवरी को आरोपी समेत केस के अन्य लोगों को तलब किया था।
इस मामले में 4 फरवरी 1991 को आरोप बना और 24 नवंबर 2011 को सत्र अदालत को विचारण हेतु सौंपा गया, मामले के 8 अभियोजन साक्षियों में 6 की मृत्यु हो गई और प्रेम शंकर श्रीवास्तव राजकुमार सिंह और आयुध अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति देने वाले तत्कालीन एडीएम सिटी शैलेश सिंह का बयान दर्ज किया जा चुका है। बता दें कि मुंबई के जे जे हॉस्पिटल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा सुभाष ठाकुर लंबे समय से बीएचयू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है।